बिना NOC के स्कूल संचालन का आरोप
लद्दाख प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि डॉ. गीतांजलि ने सक्षम प्राधिकारी से जरूरी अनुमति, क्लीयरेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लिए बिना ही डेजर्ट फ्लावर स्कूल में कक्षाएं और अन्य गतिविधियां शुरू कर दी थीं।
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जब तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला या कोई अगला आदेश नहीं देता, तब तक स्कूल में किसी भी तरह की शैक्षणिक या अन्य गतिविधि संचालित नहीं की जाए।
HIAL की जमीन का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन
दरअसल, HIAL को आवंटित जमीन को रद्द करने से जुड़ा मामला फिलहाल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसी कानूनी विवाद के बीच प्रशासन ने स्कूल के संचालन पर रोक लगाने संबंधी नोटिस जारी किया है।
डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) की संस्थापक और सीईओ हैं। वह डेजर्ट फ्लावर स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं।
सोनम वांगचुक की मांग के बीच आया नोटिस
यह नोटिस ऐसे समय में सामने आया है, जब सोनम वांगचुक लद्दाख को ड्राई स्टेट यानी शराब मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई ने लद्दाख में एक बार फिर HIAL और उससे जुड़े विवाद को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, स्कूल की गतिविधियों पर रोक का मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
