जांच की जानकारी लीक होने का लगाया था आरोप
दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ चल रही जांच से संबंधित जानकारियां लीक की गईं और मीडिया में प्रकाशित की जा रही हैं। उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बनर्जी की दलील थी कि जांच से जुड़ी जानकारियों के सार्वजनिक होने से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ अंतरिम राहत मांगी थी।
हाई कोर्ट जाने की दी सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहां वह अंतरिम राहत के लिए अपनी मांग रख सकते हैं।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।
