UP News: पटेल नगर के ब्लिंकिट स्टोर में नवरात्रि के नाम वाले बैग में मीट मिलने पर हंगामा, 166 पैकेट जब्त

UP News:  पटेल नगर स्थित ब्लिंकिट स्टोर में रविवार को मीट के पैकेटों की डिलीवरी को लेकर हंगामा हो गया। आरोप है कि ‘हैप्पी नवरात्रि’ लिखे कैरी बैग में मांसाहारी उत्पाद रखकर ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्टोर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद स्टोर का शटर बंद कर दिया गया।

बजरंग दल के धर्मेंद्र सिंह जनसेवक ने आरोप लगाया कि नवरात्रि के शुभकामना संदेश वाले बैग में मीट की डिलीवरी की जा रही थी। उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए कंपनी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उनका विरोध स्टोर बंद कराने या कर्मचारियों को बेरोजगार करने के लिए नहीं है। उनकी आपत्ति नवरात्रि के नाम वाले बैग में मांस की आपूर्ति किए जाने को लेकर है। उन्होंने इसे सनातन धर्म के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

ब्लिंकिट स्टोर में मीट बिक्री की जांच, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 166 पैकेट किए जब्त

हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। इसके बाद विरोध शांत हुआ और स्टोर का शटर बंद कराकर अधिकारियों ने जांच शुरू की।

सहायक आयुक्त खाद्य वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि करीब 10 दिन पहले भी नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में सामने आया कि स्टोर के पास मौजूद खाद्य सामग्री बिक्री के लाइसेंस में मांस बेचने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद फ्रोजन मीट के 166 पैकेट जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।

45,384 रुपये का मांस सीज, बिना अलग लाइसेंस बिक्री पर रोक

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि आउटलेट संचालक ने खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस दिखाया था, लेकिन उसके उपनियम 31 में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री की अनुमति का उल्लेख नहीं है। ऐसे में स्टोर से 166 पैकेट फ्रोजन मीट जब्त किए गए। इनकी कुल कीमत 45,384 रुपये बताई गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आउटलेट पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। अधिकारियों के मुताबिक, मांस बेचने के लिए अलग से जरूरी लाइसेंस लेना होगा। हालांकि, स्टोर संचालक अन्य खाद्य और गैर-खाद्य सामान की बिक्री जारी रख सकता है।

मीट बिक्री मामले में मुकदमा और जुर्माने की तैयारी

खाद्य सुरक्षा विभाग अब मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अदालत में वाद दर्ज कराएगा। अधिकारियों के मुताबिक, सुनवाई और जुर्माने की कार्रवाई के बाद जब्त किए गए मांस के संबंध में फैसला लिया जाएगा। मामले में नियमों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

जांच के दौरान स्टोर के कर्मचारी बयान देने से बचते रहे। फिलहाल विभाग की कार्रवाई और पुलिस जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मांस की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस और नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *