IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए शेयर ट्रांसफर की मंजूरी फीस में 80 फीसदी कटौती की है। अब कंपनियों को 50 लाख के बजाय 10 लाख रुपये देने होंगे। 2 नवंबर 2026 को जारी मास्टर सर्कुलर में IPO, ESOP, शेयरहोल्डिंग और मर्जर से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।