IRDAI का बड़ा फैसला: इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ट्रांसफर की फीस 80% घटी, अब देने होंगे 10 लाख रुपये

बिजनेस डेस्क। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने शेयर ट्रांसफर की मंजूरी से जुड़ी प्रोसेसिंग फीस में 80 फीसदी की कटौती कर दी है। पहले कंपनियों को इस मंजूरी के लिए 50 लाख रुपये तक देने पड़ते थे, लेकिन अब यह फीस घटाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। यानी कंपनियों को सीधे 40 लाख रुपये की बचत होगी।

IRDAI ने 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ट्रांसफर, IPO, कर्मचारियों को शेयर देने और मर्जर से जुड़े नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।

शेयर ट्रांसफर की फीस में 40 लाख रुपये की बचत

नई गाइडलाइन के मुताबिक, शेयर ट्रांसफर की मंजूरी के लिए प्रोसेसिंग फीस अब 50 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये होगी। हालांकि, जिन कंपनियों ने नए नियम लागू होने से पहले फीस जमा कर दी है, उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, कुछ पुराने NOC आवेदनों को फीस से छूट दी गई है।

IPO लाने वाली कंपनियों को देनी होगी जानकारी

IRDAI ने शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी नियम तय किए हैं। ऐसी कंपनियों को IPO से पहले और लिस्टिंग के बाद की शेयरहोल्डिंग का पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा जिन शेयरधारकों के पास कंपनी की पेड-अप इक्विटी का 1 फीसदी से अधिक हिस्सा है, उनकी अलग से जानकारी देनी होगी।

कंपनियों को IPO लाने का उद्देश्य और उसका कुल आकार भी बताना होगा। साथ ही नए शेयर जारी करने यानी फ्रेश इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से शेयर बेचने यानी ऑफर फॉर सेल (OFS) की जानकारी अलग-अलग देनी होगी।

ESOP और कर्मचारियों को शेयर देने के नियम सख्त

कर्मचारियों को शेयर देने की योजना यानी ESOP को लेकर भी IRDAI ने निगरानी बढ़ाई है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में कर्मचारियों के लिए बनाए गए ट्रस्ट के जरिए शेयर जारी किए जाते हैं या कंपनी के डायरेक्टर अतिरिक्त शेयर हासिल करते हैं, तो इसके लिए पहले IRDAI की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

नई गाइडलाइन का उद्देश्य इंश्योरेंस सेक्टर में शेयरहोल्डिंग, निवेश और कॉरपोरेट बदलावों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

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