Defamation Case: राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने 2018 के केस में सुनाया फैसला

Defamation Case:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के बाद मामले के शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने अदालत के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि फैसला सुनाते समय न्यायालय ने किन बातों पर विचार किया।

राहुल गांधी मानहानि केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत चल रहे मानहानि मामले में दोषमुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे वकील संतोष पांडेय ने कहा कि अदालत ने राहुल गांधी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत के फैसले से इस मामले में राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली है।

मानहानि केस में अदालत के फैसले के तीन अहम बिंदु

शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में तीन मुख्य बातों का जिक्र किया। उनके मुताबिक, पहला बिंदु उस सीडी से जुड़ा था, जिसे शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया था। वकील ने कहा कि अदालत ने सीडी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।

दूसरा बिंदु इस बात से संबंधित था कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है या नहीं। संतोष पांडेय के अनुसार, अदालत ने माना कि विजय मिश्रा इस मामले में पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते। तीसरे बिंदु पर अदालत ने राहुल गांधी के बयान पर विचार किया और उसे मानहानिपूर्ण नहीं माना। वकील ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए ये बातें कहीं।

फैसले के दिन खुद सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी फैसले के समय अदालत में मौजूद रहे। वह सोमवार सुबह दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे और अदालत के निर्देश के अनुसार निजी बंधपत्र भी दाखिल किया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजकर 12 मिनट पर विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे। उनके आने को देखते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

राहुल गांधी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा

राहुल गांधी की अदालत में पेशी को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। परिसर में आने वाले फरियादियों को अदालत के बाहर कतार में खड़ा किया गया। राहुल गांधी के अदालत कक्ष में पहुंचने के बाद सुरक्षा कारणों से कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। इस दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया।

2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत

अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े इस मानहानि मामले में राहत मिली है। शिकायतकर्ता के वकील ने फैसले में दर्ज तीन बिंदुओं की जानकारी दी है। अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी स्थिति और राहुल गांधी के बयान की प्रकृति पर विचार किया। इस फैसले के साथ ही सुल्तानपुर की अदालत में चल रहे इस मामले में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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