सुप्रीम कोर्ट आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला

Supreme Court: आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई और ईडी की अलग-अलग जांच चल रही है।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर यह तीसरी बार सुनवाई हो रही है। पहले 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अदालत ने संकेत दिया था कि यदि मुकदमा अगले छह से आठ महीनों में समाप्त नहीं होता है, तो उन्हें जमानत पर विचार करने की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, 21 मई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, सिसोदिया ने जून में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने अवकाश पीठ को सूचित किया था कि वे 3 जुलाई तक अपनी शिकायत दायर करेंगे। लेकिन अदालत ने इस पर विचार करने से इंकार कर दिया और अंततः सिसोदिया ने तीसरी बार जमानत याचिका दायर की।

सीबीआई ने 493 गवाहों और 57 आरोपियों की सूची तैयार की है, जबकि ईडी ने 224 गवाहों और 40 आरोपियों की सूची जारी की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मुकदमा महत्वपूर्ण चरण में है और इसमें शामिल सरकारी गवाहों को धमकियां मिल रही हैं। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में अदालतों ने अक्सर स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय लिया है।

इस मामले में अब तक मुकदमे की प्रक्रिया में काफी देरी हो चुकी है। अदालत ने संदेह जताया है कि आरोपियों और अभियोजन पक्ष द्वारा दायर किए गए आवेदनों की वजह से यह देरी हुई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज का फैसला उनके भविष्य पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।

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