दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, ऐसे में आबादी नियंत्रण के लिए बने इन कानूनों की प्रासंगिकता पर दोबारा विचार जरूरी है। मामला तीन जजों की बेंच को भेजा गया है।
