पुणे में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने विधवा महिला को बैंक खाते में जमा करीब 60.07 लाख रुपये के मामले में राहत दी। महिला ने बताया कि यह रकम उसे दिवंगत पति से उपहार में मिली थी। उपलब्ध दस्तावेजों और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने 60 लाख रुपये की टैक्स बढ़ोतरी हटाने का निर्देश दिया।
