सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा आदेश
शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसके अलावा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों को भी इसका पालन करना होगा।
निर्देश के मुताबिक, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित करनी होंगी। अभिभावक अपने बच्चों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय कर सकेंगे कि उन्हें स्कूल भेजना है या घर से ऑनलाइन पढ़ाई करानी है।
GRAP-3 के तहत लिया गया फैसला
दरअसल, दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 के तहत लागू होने वाले प्रतिबंधों और उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
इसी के अनुपालन में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने छोटे बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाना है। इस व्यवस्था से अभिभावकों को बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई का माध्यम चुनने की सुविधा मिलेगी।
