इस अभियान का मकसद ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो किसी वजह से अब तक अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं। निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचें।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मिलेंगे BLO
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) चल रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान के दिन सभी BLO अपने-अपने पोलिंग बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे।
जो युवा 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, वे भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह नए मतदाताओं के साथ-साथ छूटे हुए लोगों को भी अपना नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा।
वोटर आईडी बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। उम्र के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र समेत मान्य दस्तावेज दिए जा सकते हैं। वहीं, पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, बिजली का बिल, पेयजल का बिल या अन्य मान्य दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी।
लोग चाहें तो पोलिंग बूथ पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के ECINET ऐप या आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी, जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं।
यूपी में 2.72 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह अभियान इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 16.18 करोड़ लोग हैं। इनमें से अभी लगभग 13.46 करोड़ लोगों के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऐसे में करीब 2.72 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना बाकी है।
इस अंतर को कम करने और ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और दूसरे संबंधित अधिकारी भी अलग-अलग पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि कैंप सही तरीके से लगाए जाएं और लोगों को आवेदन करने में परेशानी न हो।
पोलिंग बूथों पर मतदाता कैंप की व्यवस्था जांचेंगे अधिकारी
विशेष मतदाता कैंप के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का दौरा करेंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी कैंपों की व्यवस्था देखेंगे।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ पर कैंप लगाया जाए और मतदाताओं को आवेदन करने में जरूरी मदद दी जाए। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो।
पता बदलने या वोटर आईडी में गलती सुधारने के लिए भरें फॉर्म-8
बरेली के उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अभियान के दिन फॉर्म-6 भरकर संबंधित BLO को दे सकते हैं। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम या अन्य जानकारी में गलती है, वे उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं।
फॉर्म-8 का इस्तेमाल डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने और निवास स्थान बदलने पर मतदाता सूची में पता अपडेट कराने के लिए भी किया जा सकता है। अगर किसी मतदाता को अपना वोट नए पते पर शिफ्ट कराना है, तो वह निर्धारित फॉर्म BLO के पास जमा कर सकता है।
इसलिए जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिन्हें अपने मतदाता पहचान पत्र में बदलाव कराना है, वे संबंधित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं।
