सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

Delhi Coaching Centre Incident: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए एक कोचिंग सेंटर में हुई घटना पर संज्ञान लिया है, जिसमें तीन छात्रों की जान गंवाई गई थी। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा है।अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर सख्त राजीनामा दिया और उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा मानकों के पालन की मांग की और कहा कि अगर ये मानक पूरे नहीं किए जा सकते हैं तो कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन शिक्षा देने का विकल्प विचारना चाहिए।इस घटना ने देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मामलों पर ध्यान खींचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे “डेथ चेंबर” बताते हुए गंभीरता से लिया है।

SC ने MCD को भी जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिसमें युवा उम्मीदवारों की जान चली गई।

केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना ने आंखें खोल दी, किसी भी संस्थान को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें।कोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए उम्मीदवारों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

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