इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगा दी है। सुलतानपुर की कोर्ट ने संजय सिंह को सड़क जाम करने और लोगों को भड़काने के मामले में तीन माह के कठोर कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा
लखनऊ खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें यह अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि इस केस की सुनवाई के दौरान वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर रहेंगे। यदि संजय सिंह इन शर्तों का पालन करते हैं, तो उन्हें इस आदेश का लाभ मिलेगा।
इस फैसले से संजय सिंह को राहत मिली है, लेकिन उन्हें कोर्ट की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि सजा पर लगी रोक जारी रहे।
