केजरीवाल को जेल से नहीं मिली जमानत, याचिका हुई खारिज

Delhi Excise Policy Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को भी अरेस्ट किया था।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ED ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि ED मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है. अगर आज अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाते।

केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

वहीं, आपको बता दें कि एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रीपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है।
एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को झटका देते हुए कहा, ”दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं।” चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है।

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