अजमेर में 1992 के यौन उत्पीड़न मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद, 30 लाख रुपये जुर्माना

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Ajmer Case: राजस्थान के अजमेर में 1992 में कॉलेज की लड़कियों की न्यूड तस्वीरें सर्कुलेट करने के मामले में आज विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और सभी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोषियों में फीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सौहेल गनी, जमील चिश्ती, इकबाल भाटी और टार्जन शामिल हैं। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को आज सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था।

इस मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं:

  1. मामला और आरोपी: 1992 में अजमेर में कॉलेज की लड़कियों की न्यूड तस्वीरें सर्कुलेट हो गई थीं। इस मामले में 18 आरोपी थे। मुख्य दोषियों में फीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सौहेल गनी, जमील चिश्ती, इकबाल भाटी, और टार्जन शामिल हैं।
  2. सजा और जुर्माना: विशेष अदालत ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
  3. संबंधित कानून: दोषियों को पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है, जो बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है।
  4. मामले की प्रकृति: इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि इसमें कॉलेज की लड़कियों की न्यूड तस्वीरें सर्कुलेट की गई थीं, जो एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा था।
  5. सामाजिक प्रभाव: इस प्रकार के मामलों में सजा का निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है और इससे समाज में ऐसे अपराधों के प्रति चेतावनी दी जाती है।

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