दिल्ली के उपराज्यपाल ने निलंबित आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Delhi: उपराज्यपाल ने आईएएस अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने हाल ही में निलंबित आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राय पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से 2021 के बीच अपनी पोस्टिंग के दौरान अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों के हस्ताक्षरों की जालसाजी की।

आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में प्रस्तुत करना) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (सतर्कता) की शिकायत पर जांच शुरू की गई। रिपोर्ट के अनुसार, राय ने अपने एपीएआर पर जाली हस्ताक्षर किए, जिसमें दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के हस्ताक्षर भी शामिल थे।

जांच के दौरान यह पता चला कि राय ने जानबूझकर स्पैरो पोर्टल के माध्यम से अपने एपीएआर को मैन्युअल रूप से भरा, न कि ऑनलाइन। इसके अलावा, दो अधिकारियों ने राय के एपीएआर की समीक्षा करने से इनकार कर दिया और पुष्टि की कि उनके एपीएआर पर हस्ताक्षर जाली थे। एफएसएल रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर और राय के एपीएआर की लिखावट मेल नहीं खाती।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, एलजी ने राय के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की है। वर्तमान में राय मिजोरम में तैनात हैं और निलंबित हैं। ज्ञात हो कि राय पहले से ही एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में निलंबित हैं, जिसमें उन पर दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में एक इंजीनियर से रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते समय एक विरासत संरचना को कथित रूप से ध्वस्त करने का भी आरोप झेलना पड़ रहा है।

यह मामला दिल्ली की सिविल सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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