Pinarayi Vijayan Case: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व CM के खिलाफ जांच पर एक हफ्ते की लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI(M) नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा थैकंडीइल, दामाद मोहम्मद रियास और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच पर सात दिनों के लिए रोक लगा दी है। यह अंतरिम राहत उन्हें केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने का अवसर देने के लिए दी गई है।

कोचीन मिनरल्स-एक्सलॉजिक भुगतान मामले में सुनवाई

यह मामला सरकारी कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) की ओर से आईटी कंपनी एक्सलॉजिक को कथित तौर पर किए गए भुगतान से जुड़ा है। इस मामले में 12 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई थी और जांच जारी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विजयन और अन्य याचिकाकर्ताओं को केरल हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के 9 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी। साथ ही, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के 15 अक्टूबर के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।

जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना की पीठ ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ ने निर्देश दिया कि FIR से संबंधित जांच एक सप्ताह तक रोक दी जाए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पर रोक लगाने के इस अंतरिम आदेश को मामले में अंतिम राहत पर उसकी राय नहीं माना जाना चाहिए। पीठ के मुताबिक, संबंधित डिवीजन बेंच तथ्यों और कानून के आधार पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर फैसला करेगी।

जांच पर रोक अंतरिम राहत, अंतिम फैसला बाकी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सात दिनों तक जांच रोकने तक सीमित है। मामले में आरोपों और FIR की वैधता पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। अब आगे की सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार किया जाएगा।

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