दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौतों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का कड़ा रुख, सीबीआई करेगी जांच

Delhi: कोर्ट की फटकार: बेसमेंट मौतों पर सीबीआई जांच का आदेश

Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपित एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद, नाले में बह रहे पानी के लिए कोई चालान नहीं काटा गया।

मामले में प्रमुख आरोपित, मनुज कथूरिया, जिन्हें गैर इरादतन हत्या का आरोपी बताया गया था, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कथूरिया की गाड़ी बेसमेंट में पानी भरने का एक कारण मानी गई, जिसके परिणामस्वरूप गाजियाबाद की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25), और केरल की नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई। हाल ही में, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया है कि वे दोषियों को गिरफ्तार करके और निर्दोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही सम्मान अर्जित कर सकती है। अदालत ने चेतावनी दी कि निर्दोषों को गिरफ्तार करके दोषियों को छोड़ देना गंभीर अन्याय होगा।

दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी है लेकिन मीडिया रिपोर्टों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले की विस्तृत और वैज्ञानिक जांच करने का आदेश दिया और बाहरी दबावों के सामने न झुकने की सलाह दी। इसके साथ ही, अदालत ने नगर निगम के अधिकारियों से यह भी पूछा कि उन्होंने खराब जल निकासी व्यवस्था के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया।

दिल्ली पुलिस ने राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और समन्वयक को भी गिरफ्तार किया है और उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले ने दिल्ली में जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, जिससे यह मामला मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

इस स्थिति को देखते हुए, सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की घटनाएँ भविष्य में न हों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

Delhi:

यहाँ पढ़े:   “औरों में कहां दम था” समीक्षा: अजय देवगन और तब्बू की प्रेम कहानी को और गहराई की जरूरत थी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *