निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सभी मतदेय स्थलों के संभाजन और पुनर्गठन का काम 2 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। मतदाता इस सूची में अपना नाम और अन्य जानकारी जांच सकेंगे।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से फाइनल सूची तक: जानें जरूरी तारीखें
चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे उसे जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, गलत जानकारी या किसी दूसरे सुधार के लिए भी दावा किया जा सकेगा।
आयोग 28 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम जरूर जांच लें और किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर समय रहते आवेदन करें।
यूपी के सभी बूथों पर वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप, BLO करेंगे मदद
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है। इन कैंपों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। यहां मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा।
कैंप में पहुंचकर लोग अपना नाम जांच सकते हैं। अगर नाम सूची में नहीं है, तो उसे जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नाम, पता या दूसरी जानकारी में गलती होने पर उसे ठीक कराने और नियमानुसार नाम हटाने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से मतदाता पंजीकरण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कैंप में जाते समय नवीनतम फोटो और उम्र व पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। आधार कार्ड भी साथ रखा जा सकता है।
मतदाताओं को पहले अपना नाम सूची में जांचना चाहिए। नाम नहीं मिलने पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अगर सूची में कोई जानकारी गलत है, तो उसे ठीक कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
यूपी में वोटर बनने की पात्रता: 18 साल की उम्र जरूरी
मतदाता बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और तय पात्रता के अनुसार 18 साल की उम्र पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में 1 अक्टूबर 2026 तक कम से कम 18 साल की आयु का उल्लेख किया गया है। साथ ही, व्यक्ति को किसी कानून के तहत मतदान के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अहम मौका है। इसलिए पात्र नागरिकों को अपना नाम जांचने और जरूरत पड़ने पर समय रहते पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।
प्रकाशन से पहले ध्यान दें: खबर में तारीखें और पात्रता आपके दिए गए विवरण के आधार पर रखी गई हैं। इसे प्रकाशित करने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक SIR अधिसूचना से शेड्यूल, 1 अक्टूबर 2026 की आयु-सीमा और कैंप की तारीख की पुष्टि कर लें।
