हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे CM केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए रखी ये शर्तें

Haryana elections: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, हालांकि कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए प्रचार कर सकेंगे?

सुप्रीम कोर्ट की शर्तें:
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के तहत जमानत दी है, जो इस प्रकार हैं:

  1. विदेश यात्रा पर रोक: केजरीवाल बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।
  2. प्रत्येक सुनवाई में उपस्थिति: उन्हें हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
  3. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत के दौरान केजरीवाल को किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।
  4. जांच में सहयोग: कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि केजरीवाल को ईडी और सीबीआई की जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा।

क्या कर सकेंगे हरियाणा चुनाव प्रचार?
जमानत के बाद, तकनीकी रूप से केजरीवाल हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी प्रकार से केस की जांच या सबूतों को प्रभावित न करें। इसके अलावा, कोर्ट की हर सुनवाई के समय उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है, जिसका चुनाव अभियान पर प्रभाव पड़ सकता है।

AAP की स्थिति:
आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की जमानत को एक बड़ी जीत के रूप में देखा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हरियाणा चुनाव में AAP केजरीवाल को मुख्य चेहरा बनाकर प्रचार करने की योजना बना रही थी, और अब जबकि उन्हें जमानत मिल गई है, वे चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की शर्तों को ध्यान में रखते हुए।

आगे की राह:
हालांकि, केस की सुनवाई अभी भी जारी है और केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। यदि कोई नया सबूत सामने आता है या जांच में कोई नया मोड़ आता है, तो उनकी स्थिति फिर से प्रभावित हो सकती है।

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